
अगर आपके बैंक खाते में नॉमिनी (Nominee) दर्ज नहीं है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, अक्सर यह डर बना रहता है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद जमा पूंजी डूब जाएगी या उसे निकालने के लिए सालों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
अब बिना नॉमिनी या बिना वसीयत के भी परिवार के सदस्य ₹15 लाख तक की राशि का दावा बेहद आसान प्रक्रिया से कर सकते हैं।
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क्या है RBI का नया नियम? (2026 अपडेट)
RBI के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को मृतक दावों (Deceased Claims) के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
- ₹15 लाख तक की सीमा: यदि किसी खाते में नामांकन नहीं है, तो बैंक अब ₹15 लाख तक की राशि का भुगतान उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) के बिना भी कर सकते हैं। पहले यह प्रक्रिया बहुत जटिल थी।
- सहकारी बैंकों के लिए राहत: सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) के मामले में यह सीमा ₹5 लाख तय की गई है।
- 15 दिनों में पैसा: सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद, बैंक को 15 दिनों के भीतर दावे का निपटान करना अनिवार्य होगा। इससे परिवारों को आर्थिक तंगी के समय तुरंत मदद मिल सकेगी।
पैसा पाने के लिए क्या करना होगा?
बिना नॉमिनी वाले खातों से पैसा निकालने के लिए परिवार को कुछ बुनियादी दस्तावेज देने होंगे:
- खाताधारक का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)।
- दावेदार का केवाईसी (आधार, पैन कार्ड आदि)।
- अन्य कानूनी वारिसों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)।
- एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond), जिसमें यह जिम्मेदारी ली जाए कि भविष्य में कोई अन्य दावेदार आने पर बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
नॉमिनेशन नियमों में अन्य बड़े बदलाव
RBI ने केवल दावा प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि नामांकन प्रक्रिया को भी आधुनिक बनाया है:
- एक से ज्यादा नॉमिनी: अब आप एक ही खाते में 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं और तय कर सकते हैं कि किसे कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
- ऑनलाइन सुविधा: अब बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे नॉमिनी का नाम अपडेट कर सकते हैं।
- अनिवार्य विकल्प: अब नया खाता खोलते समय नॉमिनी का नाम देना या ‘No Nomination’ का फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है।
हालांकि नियम अब आसान हो गए हैं, फिर भी विवादों से बचने के लिए अपने बैंक खाते, एफडी (FD) और लॉकर में नॉमिनी का नाम दर्ज रखना सबसे सुरक्षित तरीका है।
















