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PM Awas 2.0: घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की मदद, मिडिल क्लास को ₹1.80 लाख सब्सिडी

केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग और शहरी गरीबों के लिए 'सबके लिए आवास' मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के जरिए राहत का पिटारा खोल दिया है, इस नई योजना के तहत पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की सीधी वित्तीय सहायता और होम लोन पर ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी दी जा रही है

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PM Awas 2.0: घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की मदद, मिडिल क्लास को ₹1.80 लाख सब्सिडी
PM Awas 2.0: घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की मदद, मिडिल क्लास को ₹1.80 लाख सब्सिडी

केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग और शहरी गरीबों के लिए ‘सबके लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के जरिए राहत का पिटारा खोल दिया है, इस नई योजना के तहत पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की सीधी वित्तीय सहायता और होम लोन पर ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। 

यह भी देखें: Shram Card Pension ₹3000: हर महीने पेंशन पाने के लिए करना होगा ये जरूरी काम, पूरी प्रक्रिया समझें

योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ

  • योजना के ‘बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन’ (BLC) वर्टिकल के तहत, अपनी जमीन पर नया घर बनाने के लिए पात्र लाभार्थियों को ₹2.5 लाख तक की मदद दी जाएगी, यह राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगे (साधारण राज्यों में 60:40 का अनुपात)।
  • मध्यम वर्ग (MIG) और अन्य पात्र श्रेणियों के लिए होम लोन के ब्याज पर अधिकतम ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान है। यह सब्सिडी उन लाभार्थियों को मिलेगी जिन्होंने 1 सितंबर 2024 के बाद लोन लिया है।
  • ₹9 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को ₹8 लाख तक के लोन पर 4% की ब्याज सब्सिडी 12 साल की अवधि के लिए दी जाएगी।

किसे मिलेगा लाभ? (पात्रता मानदंड)

योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने आय के आधार पर श्रेणियां निर्धारित की हैं:

  • EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
  • LIG (निम्न आय वर्ग): वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच।
  • MIG (मध्यम आय वर्ग): वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक।
  • अनिवार्य शर्त: आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास देश में कहीं भी अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए। 

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नए नियम और महत्वपूर्ण तारीखें

नए नियमों के अनुसार, जमीन का मालिकाना हक 31 अगस्त 2024 से पहले का होना अनिवार्य है, इसके बाद खरीदी गई जमीन पर घर बनाने के लिए सहायता राशि नहीं दी जाएगी, सरकार जियो-टैगिंग और सेटेलाइट इमेजिंग के जरिए सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त बना रही है। 

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक लाभार्थी भारत सरकार के आधिकारिक PMAY-U पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, आवेदन के बाद स्थानीय निकायों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किस्तों में जारी की जाएगी।

PM Awas 2.0

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