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ट्रेन में कुत्ता ले जाना है? रेलवे ने बदल दिए नियम! गलती की तो लगेगा 6 गुना जुर्माना; जानें सही तरीका

भारतीय रेलवे ने पालतू जानवरों, विशेषकर कुत्तों के साथ यात्रा करने के नियमों को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, रेलवे के नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई यात्री बिना उचित बुकिंग और आवश्यक दस्तावेजों के अपने कुत्ते के साथ ट्रेन में सफर करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे सामान्य माल (luggage) दर का 6 गुना जुर्माना देना होगा

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ट्रेन में कुत्ता ले जाना है? रेलवे ने बदल दिए नियम! गलती की तो लगेगा 6 गुना जुर्माना; जानें सही तरीका
ट्रेन में कुत्ता ले जाना है? रेलवे ने बदल दिए नियम! गलती की तो लगेगा 6 गुना जुर्माना; जानें सही तरीका

भारतीय रेलवे ने पालतू जानवरों, विशेषकर कुत्तों के साथ यात्रा करने के नियमों को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, रेलवे के नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई यात्री बिना उचित बुकिंग और आवश्यक दस्तावेजों के अपने कुत्ते के साथ ट्रेन में सफर करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे सामान्य माल (luggage) दर का 6 गुना जुर्माना देना होगा। 

ट्रेन में पालतू जानवरों को ले जाने के नए नियम

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रेनों में पालतू जानवरों के परिवहन के लिए विशेष दिशानिर्देश तय किए गए हैं:

  • कोच की श्रेणी: यात्री अपने पालतू कुत्तों को केवल फर्स्ट एसी (1st AC) या फर्स्ट क्लास के कोच में ही अपने साथ ले जा सकते हैं। अन्य श्रेणियों जैसे स्लीपर, 2nd AC या 3rd AC में पालतू जानवर ले जाना प्रतिबंधित है।
  • पूरा केबिन/कूपे आरक्षण: कुत्ते के साथ यात्रा करने के लिए यात्री को पूरा कूपे (2 बर्थ) या पूरा केबिन (4 बर्थ) एक ही PNR पर बुक करना अनिवार्य है।
  • सह-यात्रियों की सहमति: यदि आपके पास पूरा केबिन बुक नहीं है, तो सह-यात्रियों की सहमति और टीटीई (TTE) की अनुमति आवश्यक है, यदि कोई यात्री आपत्ति करता है, तो जानवर को लगेज वैन (ब्रेक वैन) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

बुकिंग का सही तरीका और आवश्यक दस्तावेज 

सफर को सुखद बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. टिकट बुकिंग: सबसे पहले अपना फर्स्ट एसी या फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करें।
  2. दस्तावेज तैयार रखें:
    • पंजीकृत पशु चिकित्सक (Vet) द्वारा जारी किया गया फिटनेस सर्टिफिकेट (यात्रा से 24-48 घंटे पहले का)।
    • जानवर का अपडेटेड वैक्सीनेशन कार्ड
    • यात्री का फोटो पहचान पत्र (ID Proof)।
  3. पार्सल ऑफिस में बुकिंग: ट्रेन छूटने से कम से कम 3 घंटे पहले स्टेशन के पार्सल ऑफिस जाएं। वहां निर्धारित शुल्क (luggage rates) जमा कर अपने पालतू जानवर की आधिकारिक रसीद प्राप्त करें।
  4. ऑनलाइन विकल्प: अब यात्री IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘Dogs/Cats Booking’ विकल्प के माध्यम से चार्ट तैयार होने के बाद पालतू जानवरों की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। 

जुर्माना और अन्य महत्वपूर्ण बातें

  • 6 गुना जुर्माना: बिना बुकिंग के पकड़े जाने पर यात्री पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जो कम से कम ₹30-₹50 से लेकर बुकिंग राशि का 6 गुना तक हो सकता है।
  • लगेज वैन का विकल्प: यदि आप फर्स्ट एसी में यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने कुत्ते को गार्ड के पास डॉग बॉक्स (लगेज वैन) में बुक कर सकते हैं। इसके लिए खाना और पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मालिक की होगी। 
Railways New Rules

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